कांग्रेस के पूर्व नेता राहुल ममकूटथिल को कोर्ट से मिली जमानत, 3 महिलाओं ने लगाया था रेप का आरोप

केरल में पलक्कड़ से विधायक राहुल ममकूटथिल को बलात्कार के मामले में पथानामथिट्टा ज़िले की सत्र न्यायालय ने ज़मानत दे दिया है।
तस्वीर में राहुल ममकूटथिल को देखा जा सकता है।
कांग्रेस के पूर्व नेता राहुल ममकूटथिल को कोर्ट से मिली जमानत, 3 महिलाओं ने लगाया था रेप का आरोपwikimedia commons
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Summary
  • एनआरआई महिला ने होटल में जबरन यौन शोषण और गर्भपात के लिए दबाव का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज की।

  • पुलिस ने राहुल ममकूटथिल को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेजा।

  • सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर की; कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया।

केरल में पलक्कड़ से विधायक राहुल ममकूटथिल को बलात्कार के मामले में पथानामथिट्टा ज़िले की सत्र न्यायालय ने ज़मानत दे दिया है। राहुल ममकूटथिल को पुलिस ने 11 जनवरी 2026 को पलक्कड़ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ़्तारी एक महिला की शिकायत पर हुई थी जिसका यौन उत्पीड़न राहुल ममकूटथिल ने किया था।

क्या है पूरा मामला

राहुल ममकूटथिल (Rahul Mamkootathil) केरल पलक्कड़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी (Congress Party) से विधायक हैं। राहुल ममकूटथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न से सम्बंधित दो मामले पहले से ही चल रहे थे। इन मामलों में कोर्ट ने राहुल को पहले से ही जमानत दे रखा था।

पहला मामला साल 2024 का था। इस मामले में आरोप था कि एक महिला का राहुल ममकूटथिल ने थिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के प्राइवेट फ्लैट में रेप किया था। इस मामले में केरल हाई कोर्ट (High Court) ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

वहीं दूसरा मामला साल 2025 का है। 2 दिसम्बर 2025 को दर्ज़ एफआईआर (FIR) में एक 23 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि राहुल ममकूटथिल (Rahul Mamkootathil) ने शादी का झूठा वादा करके ज़बरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया। लड़की ने कहा, “मैंने विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि मैं तैयार नहीं हूं और मुझे समय चाहिए। उसने मेरी आपत्तियों को नज़रअंदाज़ करते हुए बार-बार कहा कि इस तरह का शारीरिक संबंध 'स्वाभाविक' है।” इस मामले में तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी।

तीसरा मामला एक एनआरआई (NRI) महिला का है। महिला ने आरोप लगाया कि राहुल ममकूटथिल (Rahul Mamkootathil) ने सोशल मीडिया के जरिए उनसे दोस्ती की, फिर होटल का कमरा बुक करने के लिए मजबूर किया और उनके साथ यौन शोषण किया। महिला गर्भवती हुई तो राहुल ममकूटाथिल (Rahul Mamkootathil) ने गर्भपात कराने का दबाव बनाया और गर्भपात कराने के लिए धमकाया।

मामले की शिकायत महिला ने 8 जनवरी 2026 को स्थानीय पुलिस के पास दर्ज़ कराई थी। पुलिस ने राहुल के ख़िलाफ़ एफआईआर (FIR) IPC की धारा 376 (रेप) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज की थी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 11 जनवरी, 2026 को पलक्कड़ के एक होटल से राहुल ममकूटथिल (Rahul Mamkootathil) को गिरफ़्तार किया था।

गिरफ़्तारी के पश्चात् राहुल को ट्रायल कोर्ट (Trial Court) में पेश किया गया था। बाद में राहुल को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया गया। वहीं ज़मानत याचिका पर दंडाधिकारी न्यायालय (Magistrate Court) ने बंद कमरे में सुनवाई की और 17 जनवरी को ज़मानत याचिका खारिज़ कर दिया। ज़मानत याचिका खारिज़ होने के पश्चात् राहुल ममकूटथिल (Rahul Mamkootathil) ने सत्र न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। सत्र न्यायालय ने उनकी ज़मानत याचिका की अपील को स्वीकार कर लिया। 29 जनवरी 2026 को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश एन हरिकुमार ने जमानत का आदेश पारित किया।

राहुल ममकूटथिल ने क्या कहा

इस मामले पर सवाल पूछे जाने पर राहुल ममकूटथिल ने कहा कि जिस महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराई है, उसके साथ सहमति से सम्बन्ध बना था। महिला के विवाहित होने की जानकारी उनको नहीं थी। यह जानकारी जैसे ही मिली राहुल ममकूटथिल ने सम्बन्ध ख़त्म करने की कोशिश की। इसके बाद यह विवाद बढ़ गया।

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राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

कांग्रेस पार्टी से निष्कासित

राहुल ममकूटथिल कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इसके साथ ही वह केरल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। मामले के प्रकाश में आने के पश्चात् केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ़ से राहुल ममकूटथिल को यह कहते हुए निकला गया कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर आरोप पार्टी की मूल विचारधारा और नैतिक मूल्यों के खिलाफ हैं और फिर निष्कासन पत्र जारी कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता को रद्द कर दिया।

भाजपा का बयान

केरल में जब राहुल ममकूटथिल पर तीसरे रेप में एफआईआर हुई और गिरफ्तार किया गया, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल और कई सार्वजनिक जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया कि कार्रवाई होने में देरी हुई है और आरोपियों को राजनीतिक रसूखदारों का संरक्षण मिला।

मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन का बयान

केरल (Kerala) के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने कहा कि राहुल ममकूटथिल के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, वे बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और ऐसे व्यक्ति को विधायक के रूप में बने रहना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप के गम्भीरता की ओर इशारा करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता को गर्भपात के लिए धमकी दी गई और उसके स्वास्थ्य एवं जीवन को खतरे में डालने का प्रयास किया गया । यह मामला सामान्य विवाद नहीं, बल्कि अपराध की श्रेणी का है। उन्होंने इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

[Rh/PY]

तस्वीर में राहुल ममकूटथिल को देखा जा सकता है।
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