कर्नाटक : विधानसभा में सीएम सिद्धारमैया ने 'वीबी-जी राम जी' एक्ट को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया

मनरेगा एक्ट 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा गरीब ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था।
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कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैयाIANS
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मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा में हंगामे के बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में केंद्र से 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट' को रद्द करने और 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट' (मनरेगा) को उसके मूल रूप में बहाल करने की मांग की गई। विपक्षी पार्टियों, भाजपा और जेडी(एस) ने प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हंगामे के बावजूद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, "आपकी (स्पीकर यू.टी. खादर की) अनुमति से, मैं यह प्रस्ताव सदन में पेश कर रहा हूं।

यह सदन भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव – पंचायत राज व्यवस्था और सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता दोहराता है।" उन्होंने कहा कि 'मनरेगा' ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और ग्रामीण विकास का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा, "यह सदन मनरेगा एक्ट को खत्म करने के मामले को बहुत गंभीरता से लेता है। वीबी-जी राम जी एक्ट केंद्र सरकार द्वारा एकतरफा पेश किया गया है और यह संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्यों और ग्रामीण लोगों के जीवन के खिलाफ है।"

सिद्धारमैया ने बताया कि मनरेगा एक्ट 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा गरीब ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था। उन्होंने कहा, "इस योजना का मकसद बेरोजगारी खत्म करना, पलायन रोकना, बिना किसी लिंग भेदभाव के मजदूरी में समानता सुनिश्चित करना और पंचायतों के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करना था। इसने क्रांतिकारी बदलाव लाए।" उन्होंने आगे कहा कि नया एक्ट संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जो जीवन और आजीविका के अधिकार की गारंटी देता है, और 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायतों को दी गई स्वायत्तता को कमजोर करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा,"वीबी-जी राम जी एक्ट के जरिए, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को खत्म किया जा रहा है। अनुच्छेद 258 और 280 का भी साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है। टैक्स योगदान के मामले में कर्नाटक देश में दूसरे स्थान पर है।" उन्होंने मांग की, "इन सभी कारणों से, यह सदन केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, केंद्र को तुरंत वीबी- जी राम जी एक्ट वापस लेना चाहिए और 'मनरेगा' को उसके मूल रूप में बहाल करना चाहिए।" [SP]

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