

तेलंगाना के मोइनाबाद में बीआरएस के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी समेत तेलुगु देसम पार्टी के सांसद पुट्टा महेश कुमार और छह लोगों को हिरासत में लिया गया l
तेलंगाना (Telangana) के मोइनाबाद में BRS के पूर्व विधायक के फार्महाउस पर शनिवार रात हैदराबाद पुलिस की ईगल फोर्स और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। इस कार्रवाई में आंध्र प्रदेश के एलुरु से तेलुगु देसम पार्टी (TDP) के सांसद पुट्टा महेश कुमार और छह लोगों को ड्रग्स के सेवन के आरोप में हिरासत में लिया गया l
फार्महाउस पर पार्टी के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी रिवॉल्वर से हवा में तीन राउंड फायरिंग की। पुलिस ने रिवॉल्वर जब्त कर लिया है। पुलिस ने तुरंत 11 लोगों का 'यूरिन ड्रग टेस्टिंग किट' (Urine Drug Testing Kit) से परीक्षण किया। इस कार्रवाई में आंध्र प्रदेश के एलुरु से तेलुगु देसम पार्टी - तेदेपा (Telugu Desam Party) सांसद पुट्टा महेश कुमार और भारत राष्ट्र समिति -बीआरएस (Bharat Rashtra Samiti) के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी (Pilot Rohit Reddy) सहित 11 लोगों को नशीली दवाओं (ड्रग्स) के सेवन के आरोप में हिरासत में लिया गया है।
14 मार्च को पुट्टा महेश कुमार (Putta Mahesh Kumar) को हैदराबाद (Hyderabad) में स्थित मोइनाबाद (Moinabad) के एक फार्महाउस में कोकीन का सेवन करने के आरोप में विभिन्न गैर-जमानती अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह छापेमारी एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट-ईएजीएल फोर्स (Elite Action Group for Drug Law Enforcement Force) द्वारा स्थानीय पुलिस टीमों के साथ मिलकर की गई थी। नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस- एनडीपीएस (Narcotics Drug Psychotropic Substances) अधिनियम की धारा 8 (सी), 22 (ए), 27, 29; शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) और 30; तेलंगाना राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 34 (ए); और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 131 पठित 3(5) के तहत मोइनाबाद पुलिस स्टेशन (Moinabad Police Station) में मामला दर्ज किया गया।
ड्रग (drugs) लेने के आरोप में विभिन्न गैर-जमानती अपराधों के तहत गिरफ्तार तेलुगु देशम पार्टी-टीडीपी (Telugu Desam Party) के सांसद पुट्टा महेश कुमार (Putta Mahesh Kumar) को पुलिस द्वारा आसानी से जमानत मिल जाने से एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है.. क्या न्याय प्रक्रिया सबके लिए एक सामान नहीं है ? अगले दिन, संसद में चल रहे बजट सत्र (budget session) को ध्यान में रखते हुए कुमार को थाने से जमानत मिल गई। बाकी सभी लोग न्यायिक हिरासत में हैं।
हालांकि, शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 30 को छोड़कर, लागू की गई अधिकांश धाराएं गैर-जमानती (Non-bailable) हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि कुमार को किन परिस्थितियों में रिहा किया गया था। निश्चित रूप से, संसद में उपस्थिति ही एकमात्र कारण नहीं हो सकती।
एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) या तेलंगाना राज्य (Telangana State) उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत जमानत प्राप्त करना आसान नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई या उपयोग की गई। इस मामले में केवल न्यायालय ही जमानत दे सकता है, पुलिस नहीं।
ये सब होने के बाद BRS के अध्यक्ष के.चंद्रशेखर राव के आदेश पर BRS पार्टी ने अब रोहित रेड्डी को औपचारिक शोकॉज नोटिस थमाया है और 7 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण भी माँगा है l पार्टी का यह भी कहना है कि अंतिम रिपोर्ट आने तक उन्हें पार्टी की गतिविधियों से दूर किया गया है l इस पूरे मामले में केवल BRS ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के TDP सरकार ने भी पुट्टा महेश को नोटिस दिया है और 5 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण में जवाब माँगा है और उन्हें पार्टी की गतिविधियों से दूर रखा है l
[VT]
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