20 साल पहले राहुल गाँधी पर लगा था रेप का आरोप, जानें क्या था सुकन्या देवी का केस?

राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) इस समय वर्तमान में रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद हैं और विपक्ष के नेता भी हैं। कभी गंभीर मुद्दे, कभी मजाकिया अंदाज, तो कभी मीम, राहुल अक्सर सुर्ख़ियों में बने ही रहते हैं।
माइक के सामने सफ़ेद टी शर्ट पहने राहुल गाँधी गंभीर मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं।
राहुल गाँधी पर 2006 में रेप का आरोप लगा था। X
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  • अमेठी में एक महिला सुकन्या देवी ने राहुल गांधी और उनके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस में FIR दर्ज नहीं हो सकी और बाद में पीड़िता का परिवार कथित रूप से लापता हो गया।

  • पूर्व सपा विधायक किशोर समरते ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच की मांग की, लेकिन पुलिस जांच में आरोपों से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

  • हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि आरोपों से राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचा है।

राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) इस समय वर्तमान में रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद हैं और विपक्ष के नेता भी हैं। कभी गंभीर मुद्दे, कभी मजाकिया अंदाज, तो कभी मीम, राहुल अक्सर सुर्ख़ियों में बने ही रहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके ऊपर कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगभग 10 से अधिक मामले केवल आपराधिक मानहानि के हैं। ये मामले देश के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं।

राजनीति के क्षेत्र में नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज होना कोई ने बात नहीं है लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) पर कभी रेप का आरोप भी लग सकता है। जी हाँ, ऐसा हुआ है, क्या है पूरा मामला आइये समझते हैं?

जब राहुल गाँधी पर लगा रेप का आरोप

दरअसल, यह घटना साल 3 दिसंबर 2006 की है, जब राहुल गाँधी कांग्रेस के उभरते हुए चेहरे थे। राहुल अमेठी से सांसद भी थे। कहा जाता है कि वो अमेठी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे जहाँ राहुल और उनके दोस्तों के ऊपर गैंगरेप का आरोप लगा था। आरोप में यह कहा गया था कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे, बलराम सिंह जिनकी बेटी का नाम सुकन्या देवी था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित महिला की उम्र 24 वर्ष थी। पीड़ित महिला राहुल गाँधी से मिलने गए थी। बताया जाता है कि राहुल और उनके दोस्तों ने सुकन्या को जबरन शराब पिलाई और उसी रात उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि इसमें सात लोग शामिल थे, जिसमें से 2 ब्रिटेन और 2 इटली के लोग थे।

सोनिया गाँधी से मिलने गया परिवार लापता हुआ!

इस शर्मनाक घटना के बाद सुकन्या देवी ने इन्साफ की गुहार लगाई लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। पुलिस ने FIR दर्ज करने से भी मना कर दिया। उनके पिता बलराम सिंह और माँ सुमित्रा देवी ने सोनिया गाँधी के साथ मानवाधिकार आयोग से भी मुलाकात की लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। सोनिया गाँधी ने मिलने से तो इनकार कर दिया लेकिन मानवाधिकार आयोग ने सिर्फ रिपोर्ट दर्ज की।

इसके बाद पूरा परिवार लापता हो गया। इसके साथ ही ध्रुपद नाम का वीडियोग्राफर और एक न्यूज चैनल का एक कैमरामैन था, उसने सुकन्या का बयान रिकॉर्ड किया था, इस घटना के बाद वो भी लापता हो गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मुद्दे को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया।

पूर्व सपा विधायक ने उठाया मुद्दा

बहरहाल, जब पूरी घटना ठंडे बस्ते में जा रही थी, तब 2011 में पूर्व सपा विधायक किशोर समरते ने इस मुद्दे को उठाया, तो आखिरकार ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में आई। उन्होंने इलाहबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कथित बलात्कार और सुकन्या के माता-पिता के गायब होने के जाँच की मांग की गई थी। किशोर समरते ने बताया था कि जब वो उनके गांव गए थे, तब पता चला कि पूरा परिवार अपना घर छोड़कर चला गया था। यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी इस बात की हैरानी थी कि आखिर दिल्ली में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया।

अदालत के आदेश पर पुलिस ने जाँच की लेकिन कोई सच सामने नहीं आया। किशोर समरते ने जो पता दिया था, वहां परिवार का एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। पुलिस के तहकीकात में यह बात भी सामने आई कि बलराम सिंह ने अपना घर बेच दिया था और दूसरी जगह चले गए थे।

हाई कोर्ट ने किशोर पर जुर्माना लगाया

वहीं, मामला जब हाई कोर्ट चल रहा तब गजेंद्र पाल नाम के एक व्यक्ति ने खुद को सुकन्या का दोस्त बताकर अदालत में एक और याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया था कि किशोर ने झूठी याचिका दायर की थी जो राजनीति से प्रेरित थी। इसमें कीर्ति देवी नामक महिला का जिक्र हुआ था, जिसे बताया कि इनका नाम केस को कमजोर करने के लिए लाया गया था।

इसके बाद कोर्ट ने झूठ के आधार पर याचिका दायर करने के चलते किशोर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था जबकि गजेंद्र पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उनके पास मामले में उनका उस परिवार से कोई संबंध नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका ख़ारिज

वहीं स्थानीय नेता किशोर समरते मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, तो वहां भी निराशा हाथ लगी। किशोर समरते की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और राहुल गांधी की बदनामी करने के लिए 5 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने यह फैसला सबूतों के आभाव में सुनाया था। किशोर समरते ने आरोप लगाया था कि दिसंबर 2006 में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने एक महिला का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था।

उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने ये आरोप एक वेबसाइट पर छपी खबर के आधार पर लगाए थे। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका बिना किसी सबूत के और बेबुनियाद है और इससे राहुल गांधी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता की इस कार्रवाई से राहुल गांधी की छवि को नुकसान हुआ है। साथ ही किशोर पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि उन्होंने गलत जानकारी के आधार पर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। वहीं, राहुल गांधी के वकील पी.पी. राव ने अदालत में कहा था कि यह एक उभरते हुए युवा नेता के खिलाफ राजनीतिक आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश है।

मुलायम-अखिलेश को क्लीन चिट!

आपको बता दें कि जब राहुल गाँधी के रेप केस के मामले ने तूल पकड़ा था, तब उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। किशोर समरीते समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक थे, जिन्हें पार्टी से 2009 में ही निकाल दिया गया था। ये वो दौर था जब मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर आय से ज्यादा सम्पति रखने का मामला भी चल रहा था। कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार के इशारे पर सारे मामले वापस ले लिए गए और इनकम टैक्स की ओर से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई लेकिन इन सारी चीजों के बीच सुकन्या को आज तक इन्साफ नहीं मिल पाया।

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