दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एफएसएसएआई को मवेशियों के चारे रेगुलेट करने का अधिकार नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पास जानवरों या मवेशियों के चारे को रेगुलेट करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शक्तियां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के दायरे से बाहर हैं।
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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) (FSSAI) के पास जानवरों या मवेशियों के चारे को रेगुलेट करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शक्तियां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के दायरे से बाहर हैं।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Chief Justice Devendra Kumar Upadhyay) और जस्टिस तेजस करिया की एक डिवीजन बेंच ने गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका को मंजूरी दे दी और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमों के विनियम 2.5.2 के साथ जुड़े नोट (सी) को रद्द कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवादित प्रावधान, जो दूध और मांस देने वाले जानवरों को मांस और हड्डी का चूरा खिलाने पर रोक लगाता था और कमर्शियल चारे के लिए बीआईएस मानकों का पालन अनिवार्य करता था, मूल कानून के 'अधिकार क्षेत्र से बाहर' था।

चीफ जस्टिस उपाध्याय की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, "खाद्य प्राधिकरण द्वारा मवेशियों के चारे या पशुओं के चारे को विनियमित करने के लिए बनाया गया कोई भी नियम, 2006 के अधिनियम के दायरे से बाहर होगा," और यह भी कहा कि मूल कानून एफएसएसएआई के अधिकार क्षेत्र को सख्ती से केवल मानव उपभोग के लिए बने भोजन तक ही सीमित रखता है।

बेंच ने टिप्पणी की, "अधिनियम की पूरी योजना ही ऐसी है कि इसके प्रावधानों का उपयोग केवल मानव उपभोग के लिए भोजन को विनियमित करने के लिए किया जा सकता है, न कि मवेशियों या पशुओं के उपयोग के लिए चारे को विनियमित करने के लिए।"

दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत 'खाद्य सुरक्षा,' 'प्राथमिक भोजन,' और 'असुरक्षित भोजन' जैसे शब्दों का दायरा इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि उनमें मवेशियों का चारा या पशुओं का चारा भी शामिल हो जाए।

फैसले में कहा गया, "परिभाषा खंड में किसी भी पदार्थ को पशुओं के उपभोग के लिए भोजन, मवेशियों के चारे या पशुओं के चारे के रूप में विशेष रूप से शामिल न किए जाने के कारण, हमारी सुविचारित राय में, खाद्य प्राधिकरण के सभी कार्य... मानव उपभोग के लिए भोजन से संबंधित हैं और उनमें पशुओं या मवेशियों का चारा शामिल नहीं होगा।"

प्रत्यायोजित कानून के स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एफएसएसएआई ने नियम बनाने की अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है।

बेंच ने फैसला सुनाया, "हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विवादित विनियम 2006 के अधिनियम के दायरे से बाहर हैं और इसलिए, वे स्वयं अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।"

बेंच ने 2019, 2020 और 2021 में एफएसएसएआई द्वारा जारी उन निर्देशों को भी रद्द कर दिया, जिनमें कमर्शियल मवेशियों के चारे के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य किया गया था; बेंच ने स्पष्ट किया कि ऐसे मानक तब तक स्वैच्छिक होते हैं जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें विशेष रूप से अधिसूचित न किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, "किसी भी बीआईएस मानक को अनिवार्य बनाना केंद्र सरकार का काम है... और ऐसे किसी निर्देश के अभाव में... खाद्य प्राधिकरण के लिए बीआईएस मानक की शर्त को अनिवार्य बनाना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था।"

कोर्ट ने स्पष्ट किया, "ऐसा नहीं है कि... व्यावसायिक चारे के लिए बीआईएस मानकों को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन, उस उद्देश्य के लिए, संबंधित कानून के तहत उचित प्रक्रिया अपनानी होगी।"

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(यह रिपोर्ट IANS न्यूज़ एजेंसी से स्वचालित रूप से ली गई है। न्यूज़ग्राम इस कंटेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता।)

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