बिहार: कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, 10 जुलाई को आएगा फैसला

पटना की एक सिविल कोर्ट ने बुधवार को मशहूर कोचिंग टीचर फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
बिहार: कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, 10 जुलाई को आएगा फैसला
बिहार: कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, 10 जुलाई को आएगा फैसलाIANS
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पटना की एक सिविल कोर्ट ने बुधवार को मशहूर कोचिंग टीचर फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला एक अन्य कोचिंग संचालक रोशन आनंद के साथ हुए विवाद से जुड़ा है। इस मामले में फैसला 10 जुलाई को सुनाया जाएगा।

यह सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रूपेश देव की अदालत में हुई। बुधवार की कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने मामले के अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार से अपनी दलीलें पेश कीं।

सुनवाई का मुख्य विषय खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स की ओर से दायर अग्रिम जमानत की अर्जी थी। इस मामले पर पहले मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें लगभग 40 मिनट तक बहस चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद कोर्ट ने बाकी दलीलों के लिए बुधवार का दिन तय किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

खान सर के वकील रजत सिंह ने बताया कि मंगलवार को हुई बहस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें खान सर के एक बॉडीगार्ड के पास मौजूद हथियार का लाइसेंस भी शामिल था।

उन्होंने कहा कि मंगलवार को बहस पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए कोर्ट ने बाकी दलीलों के लिए बुधवार का समय तय किया था। उन्होंने यह भी बताया कि जज ने इस बात पर भी गौर किया कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और इस पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए।

यह विवाद 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई एक घटना से जुड़ा है, जिसमें खान सर और 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' चलाने वाले रोशन आनंद शामिल थे।

आरोपों के मुताबिक, इस घटना के दौरान एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की गई और तोड़-फोड़ भी हुई।

खान सर ने आनंद पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था और बाद में सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद कानूनी कार्यवाही शुरू हुई, जिसके चलते खान सर और उनके बॉडीगार्ड्स ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की।

अब बहस पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश 10 जुलाई को सुनाए जाने की उम्मीद है। [SP]

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(यह रिपोर्ट IANS न्यूज़ एजेंसी से स्वचालित रूप से ली गई है। न्यूज़ग्राम इस कंटेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता।)

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