माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा(IANS)

माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा

(IANS)

उत्तर प्रदेश

माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा

अधिवक्ता के अनुसार अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे।
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न्यूजग्राम हिंदी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर (Gazipur) जिले की एक अदालत ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बाद उनके भाई अफजाल अंसारी (Afjaal Ansari) को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दो साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी पर चल रहे पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में फैसला सुनाया गया। इस केस में मुख्तार अंसारी को दस वर्ष की कैद और पांच लाख का जुर्माना लगा है। अफजाल अंसारी को दो साल की सजा हुई है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता जाना तय है।

<div class="paragraphs"><p>माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को 4&nbsp;साल&nbsp;की&nbsp;सजा</p><p>(IANS)</p></div>
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अधिवक्ता के अनुसार अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस (Krishnanand Rai Murder Case) गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।

<div class="paragraphs"><p>गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया (IANS)</p></div>

गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया (IANS)

ज्ञात हो कि बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।

--आईएएनएस/PT

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