गुरुग्राम में अजीबो-गरीब मामला: 'गुड मॉर्निंग' मैसेज भेजना पड़ा भारी, लड़के पर केस दर्ज होने की नौबत !
गुरुग्राम (Gurugram) से एक बहुत ही चौकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने लोगों में भय ला दिया है। अक्सर लोग मज़ाक में कहते हैं कि "नहीं मानती तो पीछे पड़ जाओ, एक दिन मान ही जाएगी", लेकिन असल जिंदगी में ऐसा करना कभी-कभी बहुत ही महंगा पड़ सकता है। यहाँ एक युवक ने फिल्मों के चक्कर में वही गलती कर दी और अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की नौबत आ गई है।
इस घटना की शुरुआत ऑफिस से होती है। एक युवक को अपनी ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई। उसने हिम्मत जुटाकर उस लड़की को प्रपोज कर दिया। लेकिन लड़की ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया, उसने कहा "मैं इंटरस्टेड नहीं हूँ।" यानी उस लड़की के अनुसार मामला उसी समय खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन युवक साऊथ इंडियन फिल्मों का बड़ा फैन था। फिल्मों में उसने देखा था कि हीरो लड़की के पीछे लगा रहता है और आखिर में लड़की मान ही जाती है। बस उसने भी वही फॉर्मूला असल जिंदगी में आज़माने की कोशिश कर दी।
लड़की के मना करने के बावजूद भी उस युवक को लगा कि रोज बात करने से शायद वह मान जाए। उसके बाद उसने हर सुबह लड़की को 'गुड मॉर्निंग' (Good Morning ) वाला मैसेज भेजना शुरू कर दिया। आपको बता दें शुरुआत में लड़की ने इसे इग्नोर किया, लेकिन जब यह रोज़-रोज़ होने लगा, तो लड़की परेशान हो गई। आख़िरकार परेशान हो कर लड़की ने एक दिन उसे सीधा मैसेज भेज दिया, जिसमें में उसने लिखा था "प्लीज मुझे कांटेक्ट मत करें।" लड़की का यह मैसेज साफ़, सीधा और अंतिम मैसेज था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है की युवक फिर भी नहीं माना। उसे लगा कि लड़की नाराज़ है, लेकिन आगे चलकर मान ही जाएगी।
जब स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी, तो लड़की एक वकील के पास गई और उनसे से सलाह ली। फिर वकील ने पूरा मामला समझकर एक लिखित शिकायत तैयार की और इसे SHO को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस युवक के पास पहुँची। उसके बाद पुलिस ने युवक को बताया कि लड़की की शिकायत आ गई है। फिर पुलिस ने उस युवक को दो विकल्प दिए उन्होंने कहा की अगर लड़की से लिखित में ले आओ तो मामला आपसी समझौते से खत्म हो जायेगा, या फिर FIR के लिए तैयार हो जाओ, इन दोनों में से कोई एक काम आपको करना पड़ेगा। यह बात सुनते ही युवक की हालत खराब हो गई।
आपको बता दें नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 78 (Section 78 ) के तहत, किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ बार-बार संपर्क करना, अनचाहे मैसेज भेजना, उसे परेशान करना, एक अपराध है। अगर इस सेक्शन में FIR हो जाए, तो पहली गलती पर 3 साल की जेल हो सकती है, और अगर दूसरी बार दोषी पाए गए तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। यानि सिर्फ इसलिए कि लड़की ने साफ़ मना कर दिया था और फिर भी युवक रोज़-रोज़ 'गुड मॉर्निंग' वाला मैसेज भेजता रहा, बस इतनी सी गलती की वजह से जेल तक की नौबत आ सकती है।
निष्कर्ष
यह मामला हम सभी को एक बहुत बड़ी सीख देता है कि किसी भी इंसान की 'ना' का मतलब 'ना' होता है। फिल्मों वाली सोच असल जिंदगी में न चलती है और न ही कानून इस तरह की हरकत को बर्दाश्त करता है। किसी को परेशान करना, बार-बार मैसेज भेजना या उसकी इच्छा के खिलाफ संपर्क करना आज की तारीख में गंभीर अपराध है। [Rh/PS]

